डीएम की अध्यक्षता में समाहरणालय के मिनी सभागार में एनकॉर्ड से संबंधित जिलास्तरीय समिति की बैठक
बांका,अंगभारत। डीएम अंशुल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय के मिनी सभागार में एनकॉर्ड से संबंधित जिलास्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। डीएम ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मादक पदार्थों के निर्माण, उपयोग, परिवहन, कृषि, विक्रय एवं संग्रहण पर कठोर प्रतिबंध की जानकारी दी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय स्थापित कर गुप्त सूचना संकलन करें और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसियों जैसे एसएसबी, जीएसटी एवं सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ साझा करें।प्रतिबंधित दवाइयों की जांच और जब्ती पर विशेष बल देते हुए, उन्होंने एसएसबी के सहयोग से ऐसे मामलों में सैंपल जांच कराकर दवा आपूर्तिकर्ताओं, रिटेलर एवं होलसेल विक्रेताओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया।बैठक में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों से गहन पूछताछ कर उनके नेटवर्क, मुख्य सरगना और अन्य लिक की जानकारी जुटाने का निर्देश भी दिया गया। साथ ही, मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच करने एवं प्राप्त इनपुट के आधार पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। डीएम ने कोडिन बेस्ड कफ सीरप की बिक्री की भी जांच कराने और इसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बांका जिले के रास्ते अन्य जिलों या राज्यों में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी जांच व छापेमारी की आवश्यकता बताई।पूवã में दर्ज मामलों में आरोपित एवं संदिग्ध गिरोहों की सूची बनाकर उन पर निगरानी रखने, आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई करने तथा सघन चेकिग अभियान चलाने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया। मादक पदार्थों के विनिष्टीकरण हेतु स्थल चयन कर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाने का निर्देश उत्पाद अधीक्षक व अन्य संबंधित अधिकारियों को दिया गया।इसके साथ ही, मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों को लेकर आम जनता को जागरूक करने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी को व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया गया।कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थलों व शिक्षण संस्थानों के आसपास धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश अनुमंडल अधिकारियों को दिया गया। बैठक में डीएम ने औषधि निरीक्षक, उपायुक्त वाणिज्यकर एवं सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि मादक पदार्थों के भंडारण से संबंधित मामलों में गहन जांच व आवश्यक कार्रवाई करें।