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दरिन्दे पति को पत्नी की हत्या करने के जुर्म में अदालत ने सुनाई फांसी की सजा

अंग भारत -: पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने पति को फांसी की सजा सुनाई है।जलपाईगुड़ी अतिरिक्त न्यायालय की तृतीय अदालत के न्यायाधीश बिप्लब रॉय ने सोमवार को सजा का ऐलान किया। अक्प्को बता दे की 12 साल पहले जलपाईगुड़ी जिला अंतर्गत मयनागुड़ी के जंगापाड़ा निवासी युवक सुजीत ने पड़ोस की एक लड़की मिताली से प्रेम विवाह किया था। उनका एक बेटा भी है। आरोप है कि सुजीत शादी के बाद से ही अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहता था। एक-दो बार तो मिताली ने अपने पिता के घर से रुपये लेकर सुजीत को दिया था। फिर भी अत्याचार बंद नहीं हुआ। आरोप है कि इस दौरान सुजीत नादिया जिले की एक महिला के साथ नियमित संपर्क में रहता था। 20 जून 2023 को सुजीत का अपनी पत्नी मिताली से इसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी वजह से सुजीत ने अपने आठ साल के बेटे के सामने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। सुजीत ने अपनी सास कल्पना और दादी सास हिरण बाला पर भी उस कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। तीनों घायलों को मयनागुड़ी ग्रामीण अस्पताल और बाद में जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मिताली को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मिताली की बहन चैताली सरकार ने मयनागुड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर सुजीत को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच मयनागुड़ी पुलिस थाने के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर राम कुमार रॉय को सौंपी गई।सरकारी वकील प्रसेनजीत देब ने कहा कि इस मामले में आरोपी के बेटे समेत कुल 15 लोगों की गवाही हुई है। जिसके बाद न्यायाधीश ने आरोपित पति को फांसी की सजा सुनाई है।

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