अक्षय तृतीया के दौरान बाल विवाह के रोकथाम एवं निषेध के लिए संबंधित पदाधिकारियों के साथ डीएम ने किया बैठक
बांका,अंगभारत। डीएम अंशुल कुमार की अध्यक्षता में आगामी अक्षय तृतीया के दौरान संभावित बाल विवाह के रोकथाम एवं निषेध के लिए संबंधित पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय मिनी सभागार में बैठक हुई। जिसमें जिले सभी संबंधित पदाधिकारियों की उपस्थिति हुई व सभी प्रखंडों के संबंधित पदाधिकारी वीडियो कांफ्रेसिग के माध्यम से जुङे। बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने कहा कि आप सभी अवगत हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लङकी एवं 21 वर्ष से कम उम्र के लङके की शादी को बाल विवाह माना गया है व बाल विवाह कानूनन जुर्म है, इसके लिए दो वर्ष तक का कारावास एवं एक लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी-सह-बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-सहायक बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी तथा संबंधित सभी पदाधिकारियों और थानाध्यक्ष को आगामी 3० अप्रैल 2०25 को अक्षय तृतीया के दौरान संभावित बाल विवाह रोकथाम एवं निषेध के लिए विशेष निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी संबंधित पदाधिकारी पंचायत प्रतिनिधियों, शिक्षकों, विकास मित्रों, आंगनबाङी सेविका, जीविका दीदियों,एवं सभी धर्मों के धर्मगुरूओं तथा शादी समारोह के सभी सेवा प्रदाताओं यथा टेंट, कैटरर्स, बैंड बाजा -बत्ती ,मैरेज हॉल मालिक इत्यादि के साथ बैठक कर बाल विवाह रोकथाम एवं निषेध के लिए जागरुकता लायें व बाल विवाह होने के पूर्व इसपर रोक लगाये। बाल विवाह होने पर कानून तोङने वाले वैसे सभी व्यक्ति जिनकी भूमिका बाल विवाह में होने पायी जायेगी दंड के भागी होंगें। जिला पदाधिकारी द्बारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम को सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया साथ अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह रोकथाम और निषेध को लेकर विशेष निगरानी रखने एवं बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई के लिए निदेशित किया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता अजीत कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी प्रेम कांत सूर्य, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,आईसीडीएस, सहायक निदेशक बाल संरक्षण, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक, महिला एवं बाल विकास निगम, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,शिक्षा, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका एवं जिले के सभी वरीय पदाधिकारी तथा सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचल अधिकारी,बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और सभी संबंधित पदाधिकारियों की सहभागिता हुई।