जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव ने गोगरी अनुमंडलीय अस्पताल का लिया जायजा
गोगरी,खगड़िया/अंग भारत।गोगरी प्रखंड मुख्यालय स्थित अनुमंडल अस्पताल में जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव डॉ एल बी सिंह बुधवार को अपने सहयोगी टीम के साथ पहुंचे। और अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान इस टीम ने अस्पताल में लोगों को मेडिकल प्रोटेकशन एक्ट 2011 के बारे बताया। इस नियम के बारे मे जानकारी देते हुए सचिव ने कहा की अब मरीज के परिजन अस्पताल मे हंगामा नहीं कर सकते हैं। इस नियम के तहत कोई भी मरीज या उसके परिजन चिकित्सक के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं। चिकित्सक के साथ मारपीट करना गैर जमानतीय अपराध है। इसके तहत अब हरेक अस्पताल मे सूचना पट लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया की डॉक्टर या मरीज के साथ मारपीट की घटना से डॉक्टर या स्टॉफ हड़ताल पर चले जाते हैं जिससे मरीजों की समस्या बढ़ जाती है। हरेक अस्पताल में सूचना पट लगाए जाने से मरीज या उसके लोगों को नियम का पता लग सकेगा और इस तरह के कार्य करने से वे बच सकेगे। इस नियम के तहत अस्पताल मे तोड़फोड़ करने या समान को हानि पहुंचाने का पता चलने पर भी वैसे लोगों पर केस दर्ज होगा और समान का दुगुना राशि वसूल किया जा सकेगा एवं जेल भी जाना पड़ सकता है। हरेक अस्पताल में जन स्वास्थ्य कल्याण समिति मे द्वारा सूचना पट लगाया जा रहा है। इस मौके पर अस्पताल प्रभारी डॉ चंद्रप्रकाश, अस्पताल मैनेजर पूजा कुमारी सहित कई लोग उपस्थित रहे।