शेष बचे अतिक्रमणकारियो को मिला 48 घंटे का अल्टीमेटम, कर दे खाली नहीं तो चलेगा बुलडोजर
धोरैया/बांका अंगभारत । पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर धोरैया के गंगदौरी मोड़ से मिर्चीनी पुल तक सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमणकारियो द्बारा अतिक्रमण किए गए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुक्रवार से शुरू हो गई है। बता दे कि शुक्रवार को एसडीएम अविनाश कुमार एवं बौंसी एसडीपीओ अर्चना कुमारी के नेतृत्व में बौंसी अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्ष एवं भारी संख्या में पुलिस बल के मौजूदगी में तीन जेसीबी मशीन के सहारे अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासनिक महकमें से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 16० से अधिक अतिक्रमणकारियो द्बारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण कर इस्तेमाल किया जा रहा है। शुक्रवार को हुई कार्रवाई के पूर्व करीब तीन दफा सभी को अंचल कार्यालय से नोटिस जारी किया गया था। बावजूद इसके सरकारी भूमि को खाली नहीं किया देख प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया। सिकंदर यादव बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के दायर याचिका के तहत यह कार्रवाई की गई है। 48 घंटे का मिला मोहलत: शुक्रवार को हुई कार्रवाई के बाद शनिवार को प्रशासन ने ध्वनि वितरण यंत्र के माध्यम से शेष बचे अतिक्रमणकारियो को 48 घंटे का मोहलत दिया है। ध्वनि वितरण यंत्र के माध्यम से अतिक्रमणकारियो को 48 घंटे का मोहलत देते हुए कहा है कि अतिक्रमित सरकारी भूमि को खुद से खाली कर दें अन्यथा प्रशासन के द्बारा अतिक्रमण किए गए सरकारी भूमि को बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। शनिवार की शाम जानकारी देते हुए सीओ श्रीनिवास कुमार सिह ने बताया कि शेष बचे अतिक्रमणकारियो को तत्काल सरकारी भूमि को खाली करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समय के अंदर खुद से सरकारी भूमि को खाली कर दें। अतिक्रमण हटाने में लागत राशि अतिक्रमणकारियो से ही वसूल की जाए: सीओ ने बताया कि अतिक्रमण मुक्त करने में जो भी राशि खर्च होगी वह चिन्हित अतिक्रमणकारियो से ही वसूल की जाएगी। नियम के विरुद्ध जाने पर अतिक्रमणकारियो के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।