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मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करना गैर-कानूनी: अभिषेक मनु सिंघवी, चुनाव आयोग से दखल की मांग

नई दिल्ली,अंग भारत। मध्य प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द किए जाने को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने इस फैसले को पूरी तरह गैर-कानूनी बताते हुए चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पार्टी का दावा है कि नामांकन निरस्त करने का निर्णय स्थापित कानूनी सिद्धांतों और चुनावी नियमों के विपरीत है।

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सिंघवी ने फैसले को बताया कानून के खिलाफ

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के विधि विभाग प्रमुख अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई ऐसा आपराधिक मामला लंबित नहीं है, जिसका उल्लेख नामांकन पत्र में करना अनिवार्य हो। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिया गया फैसला कानून की गलत व्याख्या पर आधारित है और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।सिंघवी ने कहा कि उन्होंने विदेश में रहते हुए भी इस मामले पर मीनाक्षी नटराजन और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विस्तार से चर्चा की है। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर नामांकन रद्द करने का कोई वैधानिक आधार नजर नहीं आता।

‘नोटिस जारी होना आपराधिक मामला नहीं’

अभिषेक मनु सिंघवी ने स्पष्ट किया कि किसी निजी शिकायत के आधार पर केवल नोटिस जारी होना किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय कानून के अनुसार किसी मामले को आपराधिक मुकदमा तभी माना जाता है, जब संबंधित अदालत या मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान ले।कांग्रेस का दावा है कि जिस मामले का हवाला देकर भाजपा ने आपत्ति दर्ज कराई, उसमें अदालत ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। ऐसे में उसका उल्लेख नामांकन पत्र में करना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं था।

रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर उठाए सवाल

सिंघवी ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सभी कानूनी तथ्यों और न्यायिक मिसालों को अधिकारियों के सामने रखा था, लेकिन इसके बावजूद नामांकन रद्द कर दिया गया।उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वह अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए इस फैसले की समीक्षा करे और उचित हस्तक्षेप सुनिश्चित करे।

भाजपा की आपत्ति के बाद रद्द हुआ नामांकन

गौरतलब है कि मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा ने भाजपा द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति को स्वीकार करते हुए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस उम्मीदवार ने तेलंगाना में लंबित एक मामले की जानकारी अपने नामांकन पत्र में नहीं दी।वहीं कांग्रेस का कहना है कि संबंधित मामले में न तो कोई एफआईआर दर्ज हुई थी और न ही अदालत ने उस पर संज्ञान लिया था। इसलिए उसे नामांकन पत्र में दर्शाना आवश्यक नहीं था।

कांग्रेस ने लगाया राजनीतिक दबाव का आरोप

नामांकन रद्द होने के बाद मीनाक्षी नटराजन ने भाजपा पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने संख्या बल कम होने के बावजूद तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा और जब उसे कांग्रेस विधायकों की एकजुटता का एहसास हुआ तो कानूनी नोटिस को आधार बनाकर नामांकन को चुनौती दी गई।

विवेक तन्खा और वेणुगोपाल भी हुए मुखर

कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि यह मामला कथित रूप से 10 करोड़ रुपये के मुआवजे से जुड़े एक सिविल नोटिस का था, जिसका जवाब पहले ही दिया जा चुका था। उन्होंने नामांकन रद्द करने के निर्णय को कानूनी रूप से कमजोर बताया।वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को मिलने तक की अनुमति नहीं दी।

राज्यसभा चुनाव के समीकरणों पर असर संभव

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि कांग्रेस को चुनाव आयोग या न्यायालय से राहत नहीं मिलती है, तो मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे में यह मामला केवल कानूनी विवाद नहीं, बल्कि राज्यसभा चुनाव के राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है।फिलहाल कांग्रेस कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर इस फैसले को चुनौती देने की रणनीति पर काम कर रही है और आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है।

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अंग भारत • रिपोर्टर

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