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जुबीन गर्ग की मौत डूबने से हुई, सिंगापुर कोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला

कोरोनर कोर्ट ने मौत को आकस्मिक और साजिश रहित बताया, CID जांच की रिपोर्ट भी सामने

गुवाहाटी,अंग भारत| प्रसिद्ध असमिया गायक जुबीन गर्ग की मौत को लेकर सिंगापुर के कोरोनर कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उनकी मृत्यु पानी में डूबने के कारण हुई थी और यह एक आकस्मिक घटना थी। इससे पहले मामले को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन अब सिंगापुर अदालत के फैसले के साथ इन सभी अफवाहों पर विराम लग गया है।

कोर्ट के निष्कर्ष और जांच

सिंगापुर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मामले की विस्तृत जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह साबित हुआ कि मौत का कारण डूबना था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इसमें किसी प्रकार की साजिश या आपराधिक पहलू नहीं था। इस निर्णय से जुबीन गर्ग की मौत को लेकर चल रही विवादित चर्चाओं और अनुमान पर विराम लग गया है।

CID और SIT की जांच

जुबीन गर्ग की रहस्यमयी मौत के बाद असम पुलिस की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) ने दिसंबर 2025 में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित कर मामले की जांच शुरू की थी। इस जांच में सभी पहलुओं की जांच की गई और गुवाहाटी की अदालत में विस्तारित चार्जशीट दाखिल की गई थी।सूत्रों के अनुसार, चार्जशीट में सात लोगों के नाम शामिल थे। इनमें फेस्टिवल आयोजक श्यामकानु महंता, जुबीन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, बैंड सदस्य शेखरज्योति गोस्वामी और सह-गायक अमृतप्रभा महंता पर हत्या के आरोप लगाए गए थे। इसके अलावा जुबीन के चचेरे भाई और निलंबित पुलिस अधिकारी संदीपान गर्ग पर ‘गैर-इरादतन हत्या’ का आरोप था। निजी सुरक्षा अधिकारी का नाम भी चार्जशीट में शामिल था।

घटना का विवरण

जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में हुई थी। वह नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए वहां गए थे। रिपोर्टों के अनुसार, फेस्टिवल के दौरान समुद्र में घूमने निकले जुबीन गर्ग डूब गए थे। इस घटना के बाद उनके प्रशंसकों और संगीत जगत में गहरा शोक फैल गया था।

कोर्ट के फैसले का महत्व

सिंगापुर कोर्ट का यह फैसला मौत की वास्तविकता स्पष्ट करता है और मामले में कोई आपराधिक षड़यंत्र नहीं होने की पुष्टि करता है। इससे जुबीन गर्ग के परिवार और प्रशंसकों को भी न्यायिक स्पष्टता मिली है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया केवल संबंधित अधिकारियों और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेगी।

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अंग भारत • रिपोर्टर

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