कोचिंग विवाद मामले में अदालत ने बढ़ाई अंतरिम सुरक्षा, पुलिस को फिलहाल कार्रवाई से रोका
पटना,अंग भारत। चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैजल खान उर्फ खान सर को कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर लगी रोक को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया है। अदालत के इस आदेश के बाद खान सर को फिलहाल 25 जून तक कानूनी संरक्षण मिल गया है।सुनवाई के दौरान पुलिस ने न्यायालय के निर्देशानुसार मामले से संबंधित केस डायरी अदालत में प्रस्तुत की। इसके बाद अदालत ने कहा कि मामले के सभी तथ्यों और दस्तावेजों का विस्तृत अध्ययन किए जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।
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तीन स्टाफ सदस्यों को भी मिली राहत, फिलहाल नहीं होगी कठोर कार्रवाई
मामले में केवल खान सर ही नहीं, बल्कि उनके साथ जुड़े तीन स्टाफ सदस्यों को भी राहत मिली है। पुलिस जिन लोगों की तलाश कर रही थी और जिनके खिलाफ कार्रवाई की संभावना जताई जा रही थी, उनके विरुद्ध भी अदालत ने फिलहाल कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।अदालत के इस आदेश से संबंधित सभी पक्षों को अस्थायी कानूनी सुरक्षा मिल गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की बलपूर्वक या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।
25 जून की सुनवाई पर टिकीं सबकी निगाहें
खान सर की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरविंद कुमार ने सुनवाई के बाद बताया कि पुलिस ने केस डायरी अदालत में जमा कर दी है और अब न्यायालय उसके विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करेगा। उन्होंने कहा कि अदालत 23 जून तक केस डायरी का अध्ययन कर सकती है, जिसके बाद 25 जून को मामले की विस्तृत सुनवाई होने की संभावना है।वकील के अनुसार अगली सुनवाई में अदालत पुलिस और बचाव पक्ष दोनों की दलीलों पर विचार करने के बाद आगे की कानूनी दिशा तय करेगी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी पर लगी रोक का बढ़ाया जाना खान सर के लिए बड़ी राहत है।उल्लेखनीय है कि कोचिंग विवाद से जुड़ा यह मामला पिछले कुछ समय से चर्चा में बना हुआ है। शिक्षा जगत, छात्रों और खान सर के समर्थकों की नजरें भी इस मामले पर टिकी हुई हैं। अब सभी की निगाहें 25 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर हैं, जहां अदालत उपलब्ध साक्ष्यों, केस डायरी और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे का फैसला कर सकती है। फिलहाल खान सर और उनके सहयोगियों को अंतरिम राहत जारी रहेगी।



































