Founder – Mohan Milan

हिमांशु सिंह का देर रात हुआ पोस्टमार्टम, छह थाना क्षेत्रों में निषेध आज्ञा लागू

हिमांशु सिंह के पोस्टमार्टम के दौरान एमजीएम अस्पताल के बाहर तैनात भारी पुलिस बल और शहर में धारा 163 के तहत सुरक्षा व्यवस्था का दृश्य।

पूर्वी सिंहभूम,अंग भारत। बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन (डीडी) बार के बाहर करणी सेना नेता हिमांशु सिंह की हत्या के बाद उपजे तनाव को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने देर रात पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की और शहर के छह थाना क्षेत्रों में धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस घटना ने पूरे जमशेदपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने पर प्रशासन को मजबूर कर दिया है, क्योंकि परिजनों का गुस्सा और समर्थकों की भीड़ कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है।

देर रात हुआ पोस्टमार्टम

हिमांशु सिंह की मौत के बाद अस्पताल परिसर में समर्थकों और परिजनों का भारी हुजूम जमा हो गया था। आक्रोशित लोगों की मांग थी कि आरोपितों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। स्थिति की संवेदनशीलता को समझते हुए जिला प्रशासन ने इसे प्राथमिकता दी कि शव का पोस्टमार्टम बिना किसी देरी के पूरा किया जाए। रात के सन्नाटे में एमजीएम मेडिकल कॉलेज का पोस्टमार्टम हाउस पुलिस छावनी में बदल गया था। टीएमएच से लेकर एमजीएम तक का पूरा मार्ग पुलिस की निगरानी में था, ताकि किसी भी अनहोनी को समय रहते टाला जा सके।

प्रशासनिक बैठक और रणनीति

पोस्टमार्टम का निर्णय एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया। टीएमएच के पुलिस कैंप में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, सिटी एसपी और धालभूम एसडीएम की मौजूदगी में लंबी चर्चा हुई।

  • पूरे घटनाक्रम की संवेदनशीलता पर चर्चा की गई।
  • शांतिपूर्ण तरीके से पोस्टमार्टम संपन्न कराने की कार्ययोजना बनी।
  • रात करीब ढाई बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शव को स्थानांतरित किया गया।
  • पुलिस बल की तैनाती को दोगुना किया गया ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके।

पारदर्शी वीडियोग्राफी प्रक्रिया

कानूनी बारीकियों और भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए प्रशासन ने पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि जांच में पूरी पारदर्शिता रहे। पोस्टमार्टम हाउस के चारों ओर सुरक्षा घेरा इतना सख्त था कि परिजनों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। केवल अधिकृत डॉक्टर और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोग ही वहां मौजूद थे। वीडियोग्राफी का उपयोग कोर्ट और जांच रिपोर्ट में साक्ष्य के रूप में किया जाएगा।

छह थाना क्षेत्रों में प्रतिबंध

जमशेदपुर के धालभूम अनुमंडल दंडाधिकारी अर्नव मिश्रा ने कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है। यह आदेश छह प्रमुख थाना क्षेत्रों के लिए प्रभावी है:

  • साकची
  • बिष्टुपुर
  • सोनारी
  • कदमा
  • एमजीएम
  • मानगो

इन क्षेत्रों में अब पांच या उससे अधिक लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते। साथ ही जुलूस निकालने, धरना देने या किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक है।

अस्त्र-शस्त्र पर सख्त पाबंदी

निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी प्रकार के घातक हथियारों—जैसे लाठी, भाला, गड़ासा या अन्य धारदार वस्तुओं के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग करने पर भी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांति भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी और मीडिया के लोग इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे ताकि वे अपना काम निर्बाध रूप से कर सकें।

वर्तमान स्थिति और निगरानी

हिमांशु सिंह की मौत के बाद शहर की फिजा में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट साझा न करें। साइबर सेल भी उन लोगों पर नजर रख रही है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बल संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं और स्थिति फिलहाल पुलिस की सख्त निगरानी में है।

Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram
Picture of अंग भारत • रिपोर्टर

अंग भारत • रिपोर्टर

‘अंग भारत’ एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र है, जो मिलन ग्रुप द्वारा संचालित एक बहुआयामी मीडिया संगठन का हिस्सा है। हमारा कॉर्पोरेट कार्यालय बिहार के ऐतिहासिक अंग प्रदेश के पवित्र स्थान बांका में स्थित है। हमारा उद्देश्य निष्पक्ष, विश्वसनीय और जनहित से जुड़ी खबरों को पाठकों तक पहुंचाना है।”

Related Posts
Recent Posts
App Icon