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हिमांशु सिंह का देर रात हुआ पोस्टमार्टम, छह थाना क्षेत्रों में निषेध आज्ञा लागू

हिमांशु सिंह के पोस्टमार्टम के दौरान एमजीएम अस्पताल के बाहर तैनात भारी पुलिस बल और शहर में धारा 163 के तहत सुरक्षा व्यवस्था का दृश्य।

पूर्वी सिंहभूम,अंग भारत। बिष्टुपुर स्थित डबल डाउन (डीडी) बार के बाहर हुए जानलेवा हमले में घायल करणी सेना नेता हिमांशु सिंह की मौत के बाद शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। परिजनों की ओर से आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए देर रात पोस्टमार्टम कराने का निर्णय लिया।प्रशासन के निर्देश के बाद आधी रात से एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गईं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए टाटा मेन हॉस्पिटल (टीएमएच) से लेकर एमजीएम पोस्टमार्टम हाउस तक भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया फैसला

पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर टीएमएच परिसर स्थित पुलिस शिविर में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, सिटी एसपी, धालभूम एसडीएम समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में शव का पोस्टमार्टम शांतिपूर्ण और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराने की रणनीति तैयार की गई। इसके बाद रात करीब ढाई बजे हिमांशु सिंह के शव को कड़ी सुरक्षा के बीच टीएमएच से एमजीएम पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया।

वीडियोग्राफी के बीच हुआ पोस्टमार्टम

प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई। सुरक्षा कारणों से पोस्टमार्टम हाउस के अंदर बाहरी लोगों और परिजनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई।अधिकारियों ने बताया कि सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान किसी भी तरह की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल पूरी तरह तैनात रहा।

छह थाना क्षेत्रों में धारा 163 लागू

शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने धालभूम अनुमंडल के छह थाना क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी अर्नव मिश्रा की ओर से जारी आदेश के तहत साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, एमजीएम और मानगो थाना क्षेत्रों में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, सड़क जाम, पुतला दहन और घेराव जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।

हथियार और भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध

आदेश के अनुसार बिना अनुमति लाठी, डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला या अन्य हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक लगाई गई है।इसके अलावा बिना अनुमति लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी। हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और मीडिया कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी

हिमांशु सिंह की मौत के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है।

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अंग भारत • रिपोर्टर

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