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खान सर केस में सुनवाई टली, गिरफ्तारी पर 30 जून तक रोक

पटना सिविल कोर्ट में खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई और पुलिस की केस डायरी के बीच खान सर की गिरफ्तारी पर रोक की खबर।

बिहार,अंग भारत| पटना सिविल कोर्ट में शनिवार को खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़े मामले में अहम सुनवाई हुई। यह सुनवाई उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर चल रही थी, जिसमें कदमकुआं थाना पुलिस की ओर से अदालत में अपडेटेड केस डायरी प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने नई केस डायरी का विस्तृत अध्ययन करने के लिए तीन दिनों का समय तय किया है और अगली सुनवाई की तारीख 30 जून निर्धारित की है।इस दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि तब तक खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक जारी रहेगी। यानी अगली सुनवाई तक उन्हें राहत मिली रहेगी। सुनवाई के दौरान खान सर की ओर से अदालत में जल्द बहस पूरी कर निर्णय देने की मांग की गई, लेकिन अभियोजन पक्ष और शिकायतकर्ता की ओर से इसका विरोध किया गया। उनका कहना था कि नई केस डायरी और दस्तावेजों का गहन अध्ययन जरूरी है, इसलिए समय दिया जाना चाहिए।

केस डायरी में पुलिस के नए दावे, जांच तेज हुई

पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल नई केस डायरी में कई महत्वपूर्ण दावे किए गए हैं, जो पूरे मामले की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, घटना के दौरान हुई फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं की गई थी। पुलिस का दावा है कि खान सर के निर्देश पर उनके निजी सुरक्षा गार्डों ने कथित रूप से दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोली चलाई थी।कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही पुरानी केस डायरी को अधूरा मानते हुए पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया था कि वह पूरी और अपडेटेड रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उसी आदेश के अनुपालन में अब नई केस डायरी अदालत में दाखिल की गई है। अदालत ने सभी दस्तावेजों की समीक्षा के लिए समय देते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली तारीख तय की है।

सुरक्षा गार्ड जेल में, 30 जून को अहम फैसला

इस मामले में खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्ड पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं और जेल में बंद हैं। उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी अब 30 जून को ही सुनवाई होगी। अदालत ने सभी संबंधित मामलों को एक साथ टैग कर दिया है ताकि एक ही दिन समग्र रूप से सुनवाई की जा सके और निर्णय प्रक्रिया सरल हो सके।कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अगली सुनवाई इस केस के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उसी दिन अग्रिम जमानत और नियमित जमानत दोनों पर निर्णय की संभावना बन सकती है। फिलहाल अदालत ने सभी पक्षों को दस्तावेजों का अध्ययन करने का समय दिया है और मामले को अगली तारीख तक स्थगित कर दिया है।पूरा मामला अब 30 जून की सुनवाई पर केंद्रित हो गया है, जहां से आगे की कानूनी दिशा तय होने की उम्मीद है।

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अंग भारत • रिपोर्टर

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