पटना सिविल कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई
पटना,अंग भारत। पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण पटना सिविल कोर्ट में यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है।
अन्य आरोपितों की याचिकाएं भी टलीं
इस मामले में केवल फैजल खान ही नहीं, बल्कि अन्य आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिकाएं भी सूचीबद्ध थीं। लेकिन न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी।इसके बाद अदालत ने सभी संबंधित मामलों को एक साथ 7 जुलाई को सूचीबद्ध कर दिया है।
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?
30 जून को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने मामले से जुड़े हथियारों के दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।उस दिन लोक अभियोजक ने अदालत में दावा किया था कि घटना के दौरान फैजल खान की सुरक्षा में तैनात दोनों गार्डों के पास अवैध हथियार मौजूद थे।इसी दलील के आधार पर अदालत ने पुलिस और संबंधित पक्षों को हथियारों से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया था, ताकि मामले की सच्चाई स्पष्ट हो सके।
कैसे शुरू हुआ था पूरा मामला?
यह मामला 2 जून 2026 की रात पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग संस्थान में हुई हिंसक घटना से जुड़ा है। उस रात वहां पथराव, मारपीट और फायरिंग की घटनाएं सामने आई थीं।पुलिस जांच के अनुसार, संस्थान की सुरक्षा में तैनात गार्डों ने उस दौरान लगभग चार राउंड फायरिंग की थी।
जांच में सामने आया आरोप
जांच एजेंसियों का दावा है कि यह फायरिंग फैजल खान के निर्देश पर की गई थी। इसी आधार पर बाद में दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम भी आरोपी के रूप में जोड़ा गया।हालांकि, इस मामले में अभी अदालत में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और अग्रिम जमानत पर ही सुनवाई चल रही है।
पहले भी हो चुकी हैं गिरफ्तारियां
इस घटना से जुड़े मामले में पहले ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था।बाद में उन्हें अदालत से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया।
अब सभी की नजर 7 जुलाई पर
अब इस पूरे मामले में सबसे अहम तारीख 7 जुलाई है, जब अदालत फैजल खान और अन्य आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।











