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एफआईआर में हेरफेर पर डीआईजी सख्त, सब-इंस्पेक्टर समेत तीन निलंबित

सहरसा,अंग भारत। कोशी प्रक्षेत्र के डीआईजी कुमार आशीष ने पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और कर्तव्य में लापरवाही के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाते हुए कनरिया थाना के एक सब-इंस्पेक्टर और दो चौकीदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह निलंबन प्राथमिकी (FIR) में जानबूझकर हेरफेर करने और निर्दोष नागरिकों को गलत तरीके से फंसाने के आरोपों की पुष्टि होने के बाद किया गया है। जनता दरबार में मिली शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए डीआईजी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वर्दी की आड़ में आम जनता के उत्पीड़न को कतई सहन नहीं किया जाएगा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह पूरा मामला कनरिया थाना कांड संख्या 13/2026 से जुड़ा हुआ है। स्थानीय स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट कुछ लोगों ने कोशी प्रक्षेत्र के डीआईजी कुमार आशीष के जनता दरबार में एक विस्तृत शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि पुलिस अधिकारियों ने मिलीभगत कर प्राथमिकी के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है। इस हेरफेर का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को कानूनी शिकंजे में फंसाना था, जिनका उस घटना से कोई वास्तविक संबंध नहीं था।

निलंबित पुलिसकर्मी

शिकायत मिलने के बाद डीआईजी कुमार आशीष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। जांच में आरोप सही पाए जाने पर निम्नलिखित पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है:

  • अनिल प्रसाद: पुलिस अवर निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर), कनरिया थाना।
  • अनिल कुमार: चौकीदार संख्या 6/8, कनरिया थाना।
  • दर्शन: चौकीदार संख्या 6/5, कनरिया थाना।

इन तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, निलंबन की अवधि के दौरान इन्हें पुलिस केंद्र, सहरसा मुख्यालय में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है, जहां इनके खिलाफ आगे की विभागीय कार्यवाही जारी रहेगी।

डीआईजी की चेतावनी

इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। डीआईजी कुमार आशीष ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम पीड़ित को न्याय दिलाना है, न कि उसे किसी साजिश का हिस्सा बनाना। अगर भविष्य में इस तरह की कदाचार की घटनाएं सामने आती हैं, तो संबंधित अधिकारियों पर कठोरतम कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जनता को भी आश्वस्त किया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही

पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के लिए जनता दरबार जैसे माध्यम अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब स्थानीय थानों में आम आदमी की सुनवाई नहीं होती, तब उच्च अधिकारियों के पास पहुंचना ही एकमात्र विकल्प बचता है। कनरिया थाना मामले में हुई इस कार्रवाई ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि साक्ष्य ठोस हों, तो उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए तैयार हैं।

विभागीय कार्रवाई का महत्व

किसी भी पुलिसकर्मी का निलंबन महज एक अस्थायी कार्यवाही नहीं है, बल्कि यह विभागीय जांच की शुरुआत है। निलंबन अवधि के दौरान दोषी पुलिसकर्मियों को उनके गृह थाने से हटाकर पुलिस केंद्र भेज दिया जाता है ताकि वे जांच प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से प्रभावित न कर सकें। इस मामले में भी, डीआईजी ने स्पष्ट कर दिया है कि आरोपों की पुष्टि के बाद अब विभागीय स्तर पर आगे की दंडात्मक कार्यवाही होगी, जिससे विभाग की छवि सुधारने में मदद मिले।

आमजन के लिए संदेश

यह मामला हर उस नागरिक के लिए एक सबक है जो पुलिसिया कार्रवाई से प्रताड़ित है। यदि आपको लगता है कि पुलिस आपकी एफआईआर में हेरफेर कर रही है या किसी निर्दोष को फंसाया जा रहा है, तो आप सबूतों के साथ उच्चाधिकारियों के पास अपनी बात रख सकते हैं। सहरसा जिले के इस प्रकरण ने यह साबित किया है कि कानून के रखवाले यदि खुद कानून तोड़ते हैं, तो उन पर भी गाज गिरना तय है। पुलिस महकमे में सुधार की दिशा में इसे एक सकारात्मक और आवश्यक कदम माना जा रहा है।

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अंग भारत • रिपोर्टर

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