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दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा को अंतरिम राहत नहीं दी, पांच आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और डीपफेक वीडियो का मामला।

नई दिल्ली,अंग भारत। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की व्यक्तित्व अधिकार (पर्सनैलिटी राइट्स) से जुड़ी याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने उनकी ओर से चिन्हित किए गए पांच कथित मानहानिकारक कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने सुनाया।अदालत ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक फैसलों की आलोचना को प्रथम दृष्टया व्यक्तित्व अधिकारों के उल्लंघन के रूप में नहीं माना जा सकता। ऐसे मामलों में यदि मानहानि का दावा बनता है तो संबंधित पक्ष अलग से मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है।

कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने राघव चड्ढा से कहा था कि किसी राजनेता के राजनीतिक फैसलों की आलोचना करना उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी सामग्री से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है तो उसके लिए मानहानि का कानूनी रास्ता उपलब्ध है। इसी आधार पर अदालत ने व्यापक अंतरिम रोक लगाने से इनकार करते हुए केवल पांच विशेष कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया।

AI और Deepfake के दुरुपयोग का लगाया था आरोप

राघव चड्ढा ने अपनी याचिका में दावा किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक तकनीक का इस्तेमाल कर उनकी तस्वीरों और वीडियो का बिना अनुमति उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके चेहरे को मॉर्फ कर फर्जी वीडियो और कथित भाषण सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं, जिससे उनकी छवि प्रभावित हो रही है।इन्हीं गतिविधियों को रोकने और अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।

पहले भी कई चर्चित हस्तियों को मिल चुकी है राहत

दिल्ली हाई कोर्ट इससे पहले कई प्रमुख नेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और सार्वजनिक हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर आदेश जारी कर चुका है। अदालत ने बिना अनुमति किसी व्यक्ति के नाम, तस्वीर, आवाज या पहचान का व्यावसायिक अथवा भ्रामक उपयोग करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।ऐसे मामलों में कांग्रेस नेता शशि थरूर, अभिनेता अर्जुन कपूर, अल्लू अर्जुन, मोहनलाल, सलमान खान, अजय देवगन, काजोल, विवेक ओबेरॉय, अभिनेत्री जया बच्चन, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, गौतम गंभीर, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, पत्रकार सुधीर चौधरी, श्री श्री रविशंकर, नागार्जुन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म निर्माता करण जौहर सहित कई चर्चित हस्तियों को अदालत से राहत मिल चुकी है।

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अंग भारत • रिपोर्टर

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