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हत्या की कोशिश केस में फंसे खान सर, अब अदालत से मांगी राहत

पटना,अंग भारत। चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में संभावित गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए पटना सिविल कोर्ट का रुख किया है। शनिवार को उन्होंने अपने दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों के साथ अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) के लिए याचिका दायर की। यह याचिका एडीजे अनुराग वर्मा की अदालत में दाखिल की गई है।

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कोर्ट पहुंचते ही बढ़ी हलचल

खान सर के अदालत पहुंचने की जानकारी मिलते ही पटना सिविल कोर्ट परिसर में हलचल तेज हो गई। बड़ी संख्या में उनके समर्थक, छात्र और मीडिया प्रतिनिधि वहां पहुंच गए। देशभर में अपनी लोकप्रियता के कारण खान सर से जुड़ा यह मामला पहले से ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके चलते अदालत परिसर में भी लोगों की खास दिलचस्पी देखने को मिली।

गिरफ्तारी की आशंका में मांगी कानूनी राहत

मामले की जांच कदमकुआं थाना पुलिस कर रही है। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड ने अदालत से संरक्षण की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें आशंका है कि बिना पर्याप्त आधार के गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा सकती है।बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि जांच पूरी होने तक खान सर को गिरफ्तारी से राहत दी जानी चाहिए, ताकि वे अपने शैक्षणिक और पेशेवर दायित्वों का निर्वहन करते हुए जांच में सहयोग कर सकें।

पुलिस जांच और अभियोजन की तैयारी

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष भी मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की तैयारी में जुटा है। हालांकि पुलिस की ओर से अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर कानूनी और सामाजिक स्तर पर बहस तेज हो गई है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, खान सर के खिलाफ पटना के कदमकुआं थाना में हत्या की कोशिश और शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह मामला उनके सुरक्षा गार्डों के कथित बयान के आधार पर दर्ज किया गया है।गार्डों ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में आरोप लगाया है कि उन्हें खान सर की ओर से गोली चलाने के लिए कहा गया था और बाद की स्थिति संभाल लेने का भरोसा दिया गया था। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है।हालांकि, इन आरोपों पर खान सर या उनके वकीलों की ओर से अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें

कानूनी जानकारों का मानना है कि अदालत आरोपों की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों और जांच में सहयोग की स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाएगी। यदि खान सर और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों को अग्रिम जमानत मिल जाती है तो उन्हें गिरफ्तारी से अस्थायी राहत मिल सकती है। वहीं, याचिका खारिज होने की स्थिति में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।फिलहाल इस बहुचर्चित मामले में सभी की निगाहें अदालत की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत का निर्णय न केवल खान सर के लिए अहम होगा, बल्कि पूरे मामले की आगे की दिशा भी तय करेगा।

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अंग भारत • रिपोर्टर

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