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पवन खेड़ा को झटका, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जमानत खारिज

गुवाहाटी,अंग भारत। गौहाटी उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश पार्थिवज्योति सैकिया की अदालत ने शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे यह फैसला सुनाया।

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एक दिन पहले सुरक्षित रखा गया था फैसला
गौरतलब है कि गुरुवार को सुनवाई के बाद अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद शुक्रवार को औपचारिक रूप से जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।

विवादित बयान के बाद दर्ज हुआ मामला
यह मामला असम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के नाम पर तीन देशों के पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था।

कई धाराओं में दर्ज है केस
इस बयान के बाद मुख्यमंत्री की पत्नी ने अपराध अनुसंधान शाखा में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके आधार पर खेड़ा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं—झूठी जानकारी देने, धोखाधड़ी, ठगी, जालसाजी और मानहानि—के तहत मामला दर्ज किया गया।

सुप्रीम कोर्ट से मिला था निर्देश
मामले में पहले तेलंगाना हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर खेड़ा को असम की संबंधित अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करना पड़ा। इसी क्रम में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई और अब हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।

आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी
अदालत के इस फैसले के बाद अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।

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अंग भारत • रिपोर्टर

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