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ट्विशा शर्मा मौत मामले में गिरिबाला सिंह को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं, सीबीआई ने जमानत का किया विरोध

भोपाल,अंग भारत। बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में जेल में बंद पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से भी तत्काल राहत नहीं मिली। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा और जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। न्यायालय ने सीबीआई को समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित कर दी।

उम्र और बीमारी का दिया हवाला

गिरिबाला सिंह की करीब तीन सप्ताह से लंबित जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ में सुनवाई हुई। गिरिबाला सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने उनकी उम्र और बीमारी का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने की मांग की। बचाव पक्ष ने कहा कि गिरिबाला सिंह जांच और कानूनी कार्रवाई में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं।वकील सुरेंद्र सिंह के अनुसार, सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत के समक्ष कहा कि गिरिबाला सिंह की ओर से ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया, जिससे उन्हें अपराध में संलिप्त माना जा सके। उन्होंने यह भी दलील दी कि उनकी ओर से ट्विशा को आत्महत्या के लिए न तो उकसाया गया और न ही ऐसा कोई कार्य किया गया, जिसके आधार पर उन्हें दोषी ठहराया जा सके।

सीबीआई केस डायरी के साथ दाखिल करेगी जवाब

सीबीआई की ओर से अदालत से जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा गया। एजेंसी ने जमानत का विरोध करते हुए अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। सीबीआई ने कहा कि वह मामले की केस डायरी भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती है।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सीबीआई को एक सप्ताह का समय दे दिया। अब मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी। फिलहाल गिरिबाला सिंह जेल में हैं और उनकी जमानत पर अंतिम फैसला सीबीआई का जवाब आने के बाद होने की संभावना है।

12 मई को हुई थी ट्विशा की मौत

मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। सीबीआई ने अगस्त 2026 में ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।इससे पहले कटारा थाने में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। भोपाल जिला एवं सत्र न्यायालय ने पूर्व में गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दी थी। बाद में इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जहां उनकी अग्रिम जमानत निरस्त कर दी गई थी।इसके बाद गिरिबाला सिंह ने नियमित जमानत के लिए एक बार फिर हाई कोर्ट का रुख किया है। मंगलवार की सुनवाई में सीबीआई के विरोध और लिखित जवाब के लिए समय दिए जाने के कारण उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। अब अगली सुनवाई में सीबीआई के जवाब के बाद जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई होगी।

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अंग भारत • रिपोर्टर

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