पटना सिविल कोर्ट में नहीं हो सका फैसला
पटना,अंग भारत। चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के बीच हुए विवाद एवं कथित फायरिंग मामले में रौशन आनंद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को पटना जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। हालांकि अदालत ने केस डायरी और संबंधित दस्तावेजों के विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता बताते हुए सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।
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केस डायरी के अध्ययन के बाद होगा फैसला
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों और जांच रिपोर्टों का गहन अध्ययन आवश्यक है। अदालत ने कहा कि बिना केस डायरी के अवलोकन के जमानत पर अंतिम निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इसी कारण अगली सुनवाई सोमवार को तय की गई है।
बॉडीगार्ड्स की जमानत पर फैसला सुरक्षित
इसी मामले से जुड़े एक अन्य प्रकरण में फैजल खान के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुराग वर्मा की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो बाद में सुनाया जाएगा।
पहले ही मिली है खान सर को राहत
उल्लेखनीय है कि आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में फैजल खान को पहले ही अदालत से राहत मिल चुकी है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है।
छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी
इधर, ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्र पटना कॉलेज से कारगिल चौक तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा और एहतियात के तौर पर वाटर कैनन वाहन भी मौजूद रहा।
निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े छात्र
प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। उनका कहना है कि किसी भी कार्रवाई से पहले स्वतंत्र जांच समिति का गठन होना चाहिए। छात्रों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
2 जून की घटना के बाद शुरू हुआ विवाद
गौरतलब है कि 2 जून को फैजल खान के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए विवाद और कथित फायरिंग की घटना के बाद रौशन आनंद को आरोपित बनाया गया था। तभी से वे न्यायिक हिरासत में हैं।शुक्रवार को परिजनों और समर्थकों को जमानत पर निर्णय की उम्मीद थी, लेकिन सुनवाई टलने से उन्हें अब सोमवार तक इंतजार करना होगा।










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