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खान सर को बड़ी राहत, फायरिंग केस में गिरफ्तारी पर रोक

पटना,अंग भारत। चर्चित शिक्षक और प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की गई है।

Read more……………खान सर की बढ़ीं मुश्किलें! फायरिंग केस में अग्रिम जमानत पर कल सुनवाई

अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट का फैसला

मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत में खान सर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया।इससे पहले सोमवार को खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार महूआर ने अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। साथ ही मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत के लिए भी याचिका दायर की गई थी।

शनिवार को नहीं हो पाया था सरेंडर

खान सर के कोर्ट में सरेंडर करने की खबर शनिवार को सामने आई थी, लेकिन वे अदालत में आत्मसमर्पण नहीं कर सके। उनके वकील ने बताया था कि अदालत निर्धारित समय से पहले बंद हो गई थी, जिसके कारण अग्रिम जमानत याचिका दाखिल नहीं की जा सकी।इसके बाद सोमवार को याचिका दाखिल की गई, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को अदालत ने अपना आदेश सुनाते हुए गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी।

दो जून की रात कोचिंग सेंटर पर हुआ था विवाद

मामला दो जून की रात का है, जब पटना स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर पर कथित हमला हुआ था। घटना के बाद खान सर ने प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान ‘ज्ञान बिंदु’ के संचालक पर हमला कराने और फायरिंग करवाने का आरोप लगाया था।घटना के बाद पुलिस ने मौके और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जांच के दौरान कुछ लोगों को पोस्टर और बैनर फाड़ते तथा सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट करते देखा गया। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस को फायरिंग की स्पष्ट पुष्टि नहीं मिली थी।

वायरल वीडियो ने बदला जांच का रुख

जांच के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में कथित तौर पर खान सर के सुरक्षा गार्ड गोली चलाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस पूछताछ में सुरक्षा गार्डों द्वारा दिए गए कथित बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ाई गई। इसके बाद पुलिस ने खान सर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया और कानूनी कार्रवाई शुरू की।

30 जून को होगी अगली सुनवाई

पटना सिविल कोर्ट के ताजा आदेश के बाद फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। हालांकि मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है और अदालत में इसकी सुनवाई जारी रहेगी। अब सभी की नजर 30 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां मामले में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

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अंग भारत • रिपोर्टर

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